ZLD के नाम पर साबरमती को प्रदूषित करने वाले सुऐज फार्म और बहेरामपुरा में स्थित टेक्सटाइल इकाइयों से साबरमती नदी को अपूरणीय क्षति होने का डर

  • बहेरामपुरा और दानीलिम़डा में 672 टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इकाइयों के वेस्ट से साबरमती नदी को प्रदूषित करने को लेकर याचिका, नामदार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई

अहमदाबादः बहेरामपुरा और दानीलिमडा में 672 टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इकाइयों के वेस्ट से साबरमती नदी को प्रदूषित करने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आदित्य सिंह चौहान की ओर से विद्वान वकील श्री ए.के. सिंह उपस्थित रहे थे।

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा दायर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए श्री ए.के. सिंह ने कहा कि जीपीसीबी ने प्रदूषणकारी उद्योगों को जारी रखने की अनुमति देने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) स्थिति में जेडएलडी परमिट में संशोधन की हिमायत की है। उन्होंने संयुक्त समिति की रिपोर्ट के खिलाफ 10 अक्टूबर, 2023 को विस्तृत आपत्ति दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में 672 उद्योग हैं, जो सीईटीपी, अहमदाबाद हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग एसोसिएशन (AHSPA) के सदस्य हैं, लेकिन रिपोर्ट केवल 55 उद्योग से संबंधित है और इस एरिया में कुल ZLD इकाइयाँ लगभग 200 से अधिक हैं। क्षेत्र में जेडएलडी अनुमति वाले उद्योगों की संख्या को जुलाई 2023 के महीने में ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन जमा न करने के लिए जीपीसीबी द्वारा जारी किए गए नोटिस की संख्या से सत्यापित किया जा सकता है। एक भी इकाई ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) से कोई ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और ये उद्योग लगातार साबरमती नदी में औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन करते हैं, इकाइयां जेडएलडी अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करती हैं। जीपीसीबी द्वारा कोई क्लोजर ऑर्डर पारित नहीं किया जा रहा है।

सुनवाई दौरान प्रतिवादी ASHPA के वकील श्री आशीष एच. शाह उपस्थित रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सुओमोटू रिट पिटिशन (पीआईएल) और उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन इसमें लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। हमें ट्रिब्यूनल द्वारा इस की प्रतियां प्राप्त करने और उन्हें इस ट्रिब्यूनल के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने के लिए दस दिन का समय दिया गया है।

इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2024 को होगी।

*File Photo

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