नयी दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बॉयलर के अंदर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के प्रावधान वाले बॉयलर विधेयक 2024 को बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया।
विधेयक में सौ वर्ष पुराने बॉयलर अधिनियम को रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इसकी जगह पर यह नया विधेयक लाया गया है।