वन भूमि से अवैध कोयला उत्खनन व परिवहन मामले में तीन आरोपियों को सजा

दुमका: झारखंड में दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने वन भूमि से अवैध रूप कोयला उत्खनन तथा परिवहन करने से संबंधित एक मामले में तीन आरोपी को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनायी है। वहीं एक आरोपी को एक लाख और दो आरोपी को दो लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

न्यायालय में गुरुवार को रामगढ़ थाना कांड संख्या 75/2013 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोषी पाकर बिहार के बांका जिले के कुराबा निवासी पिक अप भान चालक विपिन कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 414 के तहत दो साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। वहीं, वाहन मालिक बांका जिले के लश्करी निवासी राम प्रसाद यादव और दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के आमपाड़ा गांव के रहने वाले नेपाली मंडल को दो साल के कारावास और दो दो लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।

इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में चार गवाह पेश किये गये। रामगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रामावतार यादव के लिखित बयान पर 10 मई 2013 को भादवि की धारा 414,34 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33,41और 42 के तहत पिकअप वैन के चालक, वाहन मालिक और वन भूमि पर अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, थाना प्रभारी को सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के वन भूमि में अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर पिक अप वैन पर लाद कर हंसडीहा के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर उक्त तिथि को भालसुमर मंदिर की तरफ से सफेद रंग के एक पिक अप वैन को तेजी से आते हुए देखा।

वाहन को रोक कर चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि पिक अप वैन पर रामगढ़ थाना क्षेत्र के आमपाड़ा के नेपाली मंडल द्वारा वन भूमि क्षेत्र से कोयला उत्खनन कर पिक अप वैन में लोड कराया गया है और मालिक के निर्देश पर बिहार के बांका ले जाया जा रहा है। इस पर उक्त वाहन को थाना ले जाकर जांच पड़ताल की गयी । वन क्षेत्र से अवैध रूप से उत्खनन कर कच्चा कोयला बिहार बांका ले जाने के क्रम में पिक अप वैन के साथ 35 क्विंटल कोयला जब्त किया गया।

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